कुशमा नगर पालिका ने सार्वजनिक भूमि पर रहने वालों को जमीन खाली करने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। नगर पालिका के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हरि पंगेनी ने 15 दिनों के भीतर कुशमा नगर पालिका वार्ड नंबर 5 बडागांव में सार्वजनिक भूमि पर बने मकानों और तंबुओं को हटाने के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। कुशमा बाजार, जिला मुख्यालय के अंदर कुछ स्थानों पर, सार्वजनिक भूमि और नगरपालिका के नाम पर अन्य सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर मकान बनाए जा रहे हैं।
नगरपालिका ने नोटिस जारी कर उन इलाकों में मकान हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया है। बदायूं में सार्वजनिक भूमि पर रहने वाले घरों और तंबुओं को हटाकर सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के दायित्व के अनुसार नगरपालिका ने अतिक्रमित भूमि की रक्षा करने के लिए एक नोटिस प्रकाशित किया है।
अगर अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए जमीन के लिए एक भी दावा है, तो नगरपालिका ने सात दिनों के भीतर सबूत जमा करने का आह्वान किया है।
यदि नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों के भीतर घर खाली नहीं किया जाता है, तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका के नाम पर भी जमीन पर कुशमा नगर पालिका वार्ड नंबर 5 में मकान बनाए गए हैं। इस बीच, नगर पालिका अभी भी किराए के घरों में रह रही है। नगर पालिका ने अभी तक निर्माण प्रक्रिया शुरू नहीं की है।
कुशमा नगर पालिका वार्ड नंबर 5 में पूर्व शिवालय वीडीसी और वर्तमान कुशमा नगर पालिका के नाम पर लगभग 3 रोपनी के क्षेत्र में भूमि है। नगर पालिका के अलावा, परबत अस्पताल और जिला खेल विकास समिति के नाम से बदायूं क्षेत्र में सार्वजनिक भूमि हैं। खेल विकास समिति और अस्पताल ने अनुबंध के आधार पर भूमि को पट्टे पर दिया है। ! The Kushma Municipality has given a 15-day ultimatum to those living on public land to vacate the land. Chief Administrative Officer of the municipality Hari Pangeni has issued a public notice to remove the houses and tents on public land in Kushma Municipality Ward No. 5 Badagaun within 15 days. Houses are being constructed in some places inside Kushma Bazaar, the district headquarters, encroaching on public lands and other government lands in the name of the municipality.
The municipality has issued a notice giving 15 days to remove the houses in those areas. The municipality has published a notice to protect the encroached land in accordance with the obligation to protect the public property by removing the houses and tents living on the public land in Badagaun.
The municipality has also called for the submission of proof within seven days if there is a single claim for land to make it encroachment free.
If the house is not vacated within 15 days from the date of publication of the notice, action will be taken as per the law. Houses have been constructed in Kushma Municipality Ward No. 5 even on the land in the name of the municipality. Meanwhile, the municipality is still living in rented houses. The municipality has not started the construction process yet.
There is land in the area of about 3 ropanis in the name of the former Shivalaya VDC and the present Kushma Municipality in Kushma Municipality Ward No. 5. Apart from the municipality, there are public lands in Badagaun area in the name of Parbat Hospital and District Sports Development Committee. The Sports Development Committee and the hospital have leased the land on contract basis.
No comments:
Post a Comment